निगम ने करदाताओं से की अपील
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। नगर निगम क्षेत्र के संपत्ति करदाताओं के लिए राहत की खबर है। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के लंबित संपत्ति कर पर देय ब्याज में 75 प्रतिशत की एकमुश्त छूट देने का निर्णय लिया है। इसका लाभ लेने के लिए करदाताओं को 31 अगस्त 2026 तक अपना बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करना होगा और अपनी संपत्ति का स्व-प्रमाणीकरण (सेल्फ सर्टिफिकेशन) भी पूरा करना होगा।
नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि सरकार की अधिसूचना के अनुसार यह छूट उन सभी पात्र संपत्ति करदाताओं को मिलेगी, जो निर्धारित अवधि के भीतर बकाया कर का भुगतान करेंगे। साथ ही उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स ड्यूज पेमेंट एंड नो ड्यूज सर्टिफिकेट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर अपनी संपत्ति का स्व-प्रमाणीकरण भी करना होगा।
उन्होंने बताया कि सामान्य स्थिति में विलंब से संपत्ति कर जमा करने पर 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज देना पड़ता है। हालांकि, सरकार की इस विशेष योजना के तहत पात्र करदाताओं को ब्याज राशि में 75 प्रतिशत तक की एकमुश्त छूट मिलेगी। निगम आयुक्त ने सभी करदाताओं से समय रहते योजना का लाभ उठाने की अपील की है।