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बच्ची के साथ गलत हरकर करने के दोषी को दस साल की सजा

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बच्ची के साथ गलत हरकत करने वाले को दस साल की सजा
फरीदाबाद। सेक्टर-7 थाना क्षेत्र के अंतर्गत साढ़े तीन साल की बच्ची के साथ गलत हरकत करने के आरोपी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेश मल्होत्रा की अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है।
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एक महिला ने 19 दिसंबर 2016 को यह मामला महिला थाने में दर्ज करवाया था। उसने बताया कि इस क्षेत्र में रहने वाले रेशमपाल का उनके घर आना जाना था। घटना वाले दिन महिला का पति बाहर गया हुआ था। सुबह करीब 10 बजे वह मकान की छत पर कुछ काम कर रही थी, जबकि उसकी साढ़े तीन साल की बेटी नीचे कमरे में सो रही थी। इसी दौरान रेशमपाल उनके घर आया और उसने सोती हुई बच्ची के साथ गलत हरकत शुरू कर दी। इससे बच्ची जाग गई और रोने लगी। बच्ची के रोने की आवाज सुन कर वह नीचे आ गई। उसे देखते ही रेशमपाल वहां से भाग गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था।
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