फरीदाबाद। उच्च न्यायालय के आदेश पर नगर निगम प्रशासन सेक्टर नौ और दस में आज सीलिंग की कार्रवाई कर सकता है। सीलिंग की कार्रवाई रुकवाने के लिए यहां के दुकानदार राजनेताओं से गुहार लगाने की तैयारी में हैं।
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने योगेंद्र सिंह बनाम हरियाणा सरकार केस में सुनवाई के दौरान अवैध रूप से वाणिज्यिक गतिविधियां चलाने वाले संस्थानों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई का आदेश जारी किया है।
उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में निगमायुक्त अनीता यादव ने सेक्टर 9 और 10 में वाणिज्यिक गतिविधियां चलाने वाली इमारतों को सील करने की तैयारी शुरू कर दी है। निगम अधिकारियों के अनुसार सोमवार को सीलिंग की कार्रवाई हो सकती है, इसके साथ ही क्षेत्र में अतिक्रमण विरोधी अभियान भी चलाया जाएगा।
इधर सेक्टर नौ और दस में सीलिंग की जद में आने वाले कारोबारियों ने बचाव के लिए राजनेताओं से गुहार लगानी शुरू कर दी है, यदि किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं हुआ तो आज सीलिंग हो सकती है।