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Faridabad News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

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अदालत ने 60 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
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महिला थाना एनआईटी में 31 अक्टूबर 2022 को दर्ज हुई थी एफआईआर


अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। सेक्टर-58 एरिया में 14 साल की किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को जिला अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी 29 साल का साजिद राजस्थान भरतपुर का मूल निवासी है। पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा पर फैसला सुनाया है। पैनल अधिवक्ता ने बताया कि अदालत ने दोषी पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

महिला थाना एनआईटी में ये एफआईआर 31 अक्टूबर 2022 को दर्ज हुई थी। 14 साल की किशोरी चौथी कक्षा में पढ़कर परिवार के साथ रहती है। इनके घर के पास के एरिया में ही साजिद रहता था। साजिश का किशोरी के घर आना-जाना था। जून 2022 में आरोपी अपने साथ किशोरी को पास के खंडहर मकान के टॉयलेट में ले गया और किशोरी से दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी ने कई बार किशोरी के साथ इसी तरह दुष्कर्म किया। आरोपी कई बार किशोरी को चॉकलेट, 50 रुपये या अन्य खाने का सामान देकर दुष्कर्म करता रहा। साथ ही किसी को बताने पर किशोरी को मारने की धमकी देता।
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अक्टूबर 2022 में किशोरी को पेट दर्द रहने लगा। कई दिन बाद उसने अपनी दादी को इस बारे में बताया। दादी उसे डॉक्टर के पास ले गई तो पता चला कि किशोरी गर्भवती है। तब उसने साजिद के बारे में बताया और मामला पुलिस तक पहुंचा। महिला थाना एनआईटी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी साजिद को गिरफ्तार किया। वो बतौर वेल्डर काम करता था। पुलिस ने चालान तैयार कर अदालत में पेश किया जिसमें 28 गवाह बनाए गए। सरकारी वकील सुरेश चौधरी ने गवाहों की गवाही कराई। साथ ही केस में किशोरी का गर्भपात भी अदालत की परमिशन लेकर कराया गया। अब अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा पर फैसला सुनाया है।
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