ट्रिब्यूनल ने बीमा कंपनी और वाहन मालिक को भुगतान के दिए निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। बड़खल-गुरग्राम मोड़ पर हुए सड़क हादसे में ट्रक चालक तीरथराम की मौत के मामले में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने उनकी पत्नी और बेटी को करीब 17.55 लाख रुपये व बेटे को 40 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। ट्रिब्यूनल ने बीमा कंपनी और वाहन मालिक को संयुक्त रूप से नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 60 दिन के अंदर भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 15 हजार रुपये वाद खर्च भी देने का आदेश दिया गया है। यह फैसला मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यून की अध्यक्षता कर रही न्यायाधीश ज्योति लांबा की अदालत ने सुनाया है।
मामले के अनुसार 12 मई 2023 को तीरथराम कैंटर से बड़खल की ओर जा रहे थे। इसी दौरान दूसरी तरह से आ रहे दूसरे कैंटर चालक ने टक्कर मार दी। हादसे में तीरथराम की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के बेटे की शिकायत पर थाना डबुआ में एफआईआर दर्ज कर चालक के खिलाफ चालान पेश किया।
सुनवाई के दौरान मृतक की पत्नी और बच्चों ने बताया कि तीरथराम अहमदाबाद स्थित एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में चालक थे और करीब 17 हजार रुपये मासिक वेतन पाते थे। ट्रिब्यूनल ने आय, उम्र (55 वर्ष) और दो आश्रितों को ध्यान में रखते हुए कुल आश्रित हानि करीब 16,45,644 रुपये आंकी। इसके अलावा पारिवारिक सांत्वना, अंतिम संस्कार व संपत्ति हानि मद में अतिरिक्त राशि जोड़कर कुल 17,55,644 रुपये तय किए गए, जबकि बेटे को 40 हजार रुपये पारिवारिक सांत्वना के रूप में दिए गए।