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शहर में चलेगा सीलिंग का बड़ा अभियान

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शहर में चलेगा सीलिंग का बड़ा अभियान
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फरीदाबाद। रिहायशी इमारत में व्यवसायिक गतिविधियां चलाने वाले शहरवासियों की होली फीकी रह सकती है। उच्च न्यायालय ने 20 मार्च तक पूरे शहर में अवैध रूप व्यवसायिक गतिविधियां चलाने वाली शहर की सभी इमारतों को सील करने का आदेश फरीदाबाद नगर निगम आयुक्त को दिया है। न्यायालय ने सेक्टर 10-12 और 9-10 में रिहायशी इमारतों में चल रहे व्यवसायिक भवनों की सीलिंग की कार्रवाई पर संतोष जताया और अब पूरे शहर में इस तरह की सीलिंग करने का आदेश दिया है।
सेक्टर 9-10 और 10-12 रोड पर रिहायशी इमारतों के अवैध रूप से व्यवसायिक इस्तेमाल के खिलाफ आरडब्ल्यूए सेक्टर-9 और योगेंद्र सिंह व अन्य ने वर्ष 2016 में उच्च न्यायालय में सिविल याचिका डाली थी। ढाई साल बीतने पर भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर उच्च न्यायालय की जस्टिस महेश ग्रोवर और ललित बत्रा की बेंच ने नाराजगी प्रकट करते हुए सभी अवैध व्यवसायिक इमारतों को सील करने का सख्त आदेश दिया था। न्यायालय ने 15 फरवरी को निगमायुक्त को व्यक्तिगत रूप से तलब किया था। निगम सूत्रों के अनुसार, कोर्ट में निगमायुक्त के वकील ने सेक्टर 9-10 और 10-12 रोड पर की गई सीलिंग की कार्रवाई की विस्तार से जानकारी दी। कार्रवाई से संतुुष्ट कोर्ट ने पूरे शहर में रिहायशी इमारत में चल रही व्यवसायिक गतिविधियों को सील करने का आदेश दिया। सूत्रों के अनुसार सीलिंग की कार्रवाई 15 मार्च तक पूर्ण कर उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश किए जाने के आदेश मिले हैं जबकि अगली सुनवाई 20 मार्च तय की गई है।
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सूत्रों के अनुसार शहर में एनआईटी, जवाहर कॉलोनी, सारन, डबुआ कॉलोनी, बल्लभगढ़, संजय कॉलोनी, पवर्तिय कॉलोनी, प्रेस कॉलोनी, जनता कॉलोनी, सेक्टर 23, सेक्टर 55 सहित लगभग पूरे शहर में रिहायशी इमारतों में व्यवसायिक गतिविधियां चलाई जा रही हैं। वरिष्ठ नगर योजनाकार बीएस ढिल्लों ने बताया कि फिलहाल निगम के पास ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि कितनी रिहायशी इमारतों में व्यवसायिक गतिविधियां चलाई जा रही हैं, न्यायालय के आदेश का पालन किया जाएगा। निगमायुक्त अनीता यादव ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश का अध्ययन करने के बाद ही सीलिंग अभियान के बारे में कुछ बता सकेंगी।
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