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Faridabad News: झाड़-फूंक से इलाज के बहाने महिला से दुष्कर्म के दोषी को 15 साल कैद

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जिला अदालत ने ढाई लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया
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महिला थाना सेंट्रल में 21 अगस्त 2021 को दर्ज हुई थी एफआईआर

अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद । झाड़-फूंक से इलाज के बहाने महिला से दुष्कर्म के दोषी 48 साल के सुखबीर को जिला अदालत ने 15 साल कैद की सजा सुनाई है। पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की कोर्ट ने दोषी करार दिया। पैनल अधिवक्ता रविंद्र गुप्ता ने बताया कि अदालत ने दोषी पर ढाई लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

महिला थाना सेंट्रल में ये एफआईआर दुष्कर्म, धमकी देने व आईटी एक्ट की धाराओं में 21 अगस्त 2021 को दर्ज हुई थी। मामले में 41 साल की महिला ने पुलिस को शिकायत दी थी। जिसमें कहा गया कि उनके 22 साल के बेटे की शादी साल 2020 में हुई थी। लेकिन बहू की तबियत अक्सर खराब रहती थी तो किसी ने बताया कि इसे भूत-प्रेत की बाधा है। किसी परिचित ने ही पलवल के जवाहर नगर निवासी 48 साल के सुखबीर से मिलवाया। सुखबीर तब डीसी ऑफिस पलवल में काम करता था। इलाज के नाम पर 16 से 19 दिसंबर 2020 तक आरोपी महिला के घर पर रहा। इस दौरान आरोपी ने 41 साल की महिला से दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।
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महिला का कहना है कि आरोपी ने फोटो व वीडियो भी बना ली और उसे ब्लैकमेल कर दो बार होटल बदरपुर बॉर्डर के पास बुलाकर दुष्कर्म किया। 13 अगस्त 2021 को भी आरोपी ने ओयो होटल बुलाकर दुष्कर्म किया। महिला के अनुसार उसके बेटे की शादी तुड़वाकर आरोपी ने दूसरी शादी कराई। जिसके बाद परेशान होकर महिला ने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने 17 अक्टूबर 2021 को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उसके खिलाफ चालान कोर्ट में पेश किया गया। सरकारी वकील अंकित चौधरी ने ट्रायल के दौरान गवाहों की गवाही कराई। सभी पक्षों को सुनने के बाद अब अदालत ने दोषी को 15 साल की कैद व ढाई लाख रुपये जुर्माने की सजा दी है।
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