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ीएलपीए लागू होने के बावजूद सेक्टर-21सी पार्ट तीन में हो रही खुदाई

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पीएलपीए लागू फिर भी सेक्टर-21सी पार्ट-3 में हो रही खुदाई
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फरीदाबाद। पीएलपीए (पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट) संरक्षित क्षेत्र सेक्टर-21सी पार्ट तीन में निजी कंपनी की ओर से केबल बिछाए जाने से पर्यावरण प्रेमियों में नाराजगी है। इन लोगों ने प्रशासन और वन विभाग की मिलीभगत से संरक्षित वन क्षेत्र में अवैध गतिविधियां चलाए जाने का आरोप लगाते हुए भूमि की खुदाई और केबल बिछाने का कार्य तुरंत रुकवाने की मांग की है।
पर्यावरण प्रेमी विष्णु गोयल ने बताया कि सेक्टर-21 सी पार्ट तीन पीएलपीए 1900 के तहत संरक्षित अरावली क्षेत्र में आता है। संरक्षित इलाके में किसी भी प्रकार का निर्माण, खुदाई, पेड़ों की कटान आदि पूर्णत: वर्जित है। पर्यावरण प्रेमी कृष्ण कुमार का आरोप है कि दो दिन से सेक्टर-21 सी पार्ट तीन में निजी कंपनी के कर्मचारी जमीन खोद कर केबल बिछा रहे हैं। उन्होंने इसकी शिकायत वन विभाग और नगर निगम में की, दोनों जगहों से उन्हें बताया गया कि काम रुकवाने के लिए कर्मचारी भेजे जा रहे हैं। खुदाई और केबल बिछाने का काम शनिवार को भी बदस्तूर जारी है। ठेकेदार का दावा है कि उसे नगर निगम से खुदाई और केबल की स्वीकृति मिली है। हालांकि, वह नगर निगम का स्वीकृति पत्र नहीं दिखा सका।
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नगर निगम के वरिष्ठ नगर योजनाकार एसएस ढिल्लो और कार्यकारी अभियंता वीरेंद्र कर्दम ने बताया कि पीएलपीए संरक्षित सेक्टर-21 सी पार्ट तीन में किसी भी तरह की खुदाई की स्वीकृति नहीं दी गई है। जेई को आदेश देकर वहां चल रहा काम तुरंत प्रभाव से रुकवाया जाएगा।
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