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हत्या के दोषियों को उम्रकैद की सजा

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हत्या के दोषियों को उम्रकैद की सजा
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- अदालत ने दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। शादी समारोह में डीजे पर काम करने वाले एक कर्मचारी की चाकू से गोदकर हत्या करने के दो आरोपियों को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि एक नाबालिग का मामला जुवेनाइल बोर्ड में विचाराधीन है। अदालत ने दोनों दोषियों पर पांच पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिवक्ता रवींद्र गुप्ता ने बताया कि बापू कॉलोनी, बल्लभगढ़ निवासी गिर्राज अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनका 20 वर्षीय बेटा विजय अमर डीजे में काम करता था। 16 जून 2017 को वह शाम को घर से काम पर जाने के लिए निकला था। विजय ने घर वालों को कहा था कि वह रात तक आ जाएगा, मर रात भर नहीं लौटा। अगले दिन 17 जून को गिर्राज के पास पुलिस का फोन आया कि आकाश सिनेमा के पास मुकेश कॉलोनी वाली गली में एक युवक का शव मिला है। मौके पर पहुंचे गिर्राज ने मृतक की पहचान अपने बेटे विजय के रूप में की। गिर्राज ने जब डीजे मालिक को फोनकर घटना के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि रात 11.45 बजे ही विजय घर के लिए निकला था। उसने ये भी बताया कि इस दौरान उसके साथ बदरपुर नई दिल्ली निवासी राजू उर्फ साहिल, मोहनबाबा नगर बदरपुर निवासी अंकित और एक किशोर था। इनका किसी बात पर विजय के साथ झगड़ा हुआ था। पुलिस ने इनसे पूछताछ की तो पता चला कि इन्होंने ही विजय की चाकू से गोदकर हत्या की थी। मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए साक्षयों के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह की अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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अमित भाटिया
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