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Faridabad News: 30 जून तक लंबित प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर ब्याज में शत-प्रतिशत छूट

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नगर निगम फरीदाबाद द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स के बकायेदारों को एक बड़ी राहत प्रदान की
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। हरियाणा सरकार के आदेशानुसार नगर निगम फरीदाबाद द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स के बकायेदारों को एक बड़ी राहत प्रदान की गई है। नगर निगम के आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा के कुशल मार्गदर्शन में शहर के करदाताओं के लिए विशेष छूट योजना की शुरुआत की गई है। योजना के तहत जो भी प्रॉपर्टी मालिक 30 जून तक अपना लंबित प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाएगा, उसे टैक्स पर लगने वाले ब्याज में शत-प्रतिशत (100 प्रतिशत) की भारी छूट दी जाएगी।

नगर निगम के एनआईटी जोन की जोनल टैक्सेशन ऑफिसर (जेडटीओ) सुमन रतरा ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग की अधिसूचना के तहत यह लाभ दिया जा रहा है। इस योजना के दायरे में वर्ष 2010-11 से लेकर वर्ष 2024-25 तक का बकाया प्रॉपर्टी टैक्स शामिल किया गया है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में स्पष्ट किया कि यदि कोई भी प्रॉपर्टी धारक इस निर्धारित समय सीमा यानी 30 जून तक अपने बकाये का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसके बाद बकाया राशि पर 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से भारी ब्याज वसूला जाएगा।
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तय तारीख तक टैक्स नहीं भरने पर होगी सीलिंग की कार्रवाई
जेडटीओ सुमन रतरा ने बताया कि एनआईटी जोन के अंतर्गत ऐसे लगभग 2400 बड़े बकायादार चिन्हित किए गए हैं, जिन पर एक लाख रुपये से अधिक का टैक्स बकाया है। इन सभी डिफाल्टर यूनिटों को विभाग द्वारा तेजी से नोटिस भेजने का कार्य किया जा रहा है। यदि इन यूनिटों ने तय तारीख तक इस योजना का लाभ उठाकर टैक्स नहीं भरा, तो नगर निगम द्वारा उनके खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए सीलिंग की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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