फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Faridabad News: 30 जून तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर ब्याज में मिलेगी 100 प्रतिशत छूट

विज्ञापन
विज्ञापन
नगर निगम फरीदाबाद ने विशेष छूट योजना लागू की
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
बल्लभगढ़। नगर निगम फरीदाबाद ने प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों को बड़ी राहत देते हुए विशेष छूट योजना लागू की है। निगम की एडिशनल कमिश्नर सलोनी शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग की अधिसूचना के तहत प्रॉपर्टी टैक्स की बकाया राशि पर लगने वाले ब्याज में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है।
विज्ञापन


उन्होंने बताया कि वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के लंबित प्रॉपर्टी टैक्स पर यह विशेष छूट लागू होगी। इसके लिए जरूरी है कि संबंधित प्रॉपर्टी मालिक 30 जून तक अपना पूरा बकाया टैक्स जमा करवा दें। यदि निर्धारित समय सीमा तक टैक्स जमा नहीं किया गया, तो बकाया राशि पर प्रतिमाह 1.5 प्रतिशत की दर से ब्याज लगाया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें