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हरियाणाः 15 सितंबर तक नहीं कटेगा चालान, सिर्फ ये काम करेगी यातायात पुलिस

Sat, 07 Sep 2019 06:13 PM IST
पूजा त्रिपाठी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फरीदाबाद
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फाइल फोटो - फोटो : विवेक निगम
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फरीदाबाद समेत पूरे देश में बेशक नए यातायात नियम कानून लागू हो गए हैं। नए नियमों के अनुसार पुलिस लोगों के चालान काटने की बजाय उन्हें नियमों के प्रति जागरूक कर रही है। साथ ही बता रही है कि अगर नियमों का पालन नहीं किया तो मोटा जुर्माना भरना पड़ सकता है।

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यातायात पुलिस के आयुक्त केके राव ने 15 सितंबर तक लोगों के चालान करने की बजाय उन्हें जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। उसके बाद भी लोग नहीं माने तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस दौरान कुछ एक स्थानों पर पुलिस ने बहुत ज्यादा नियमों का उल्लंघन कर रहे कुछ वाहन चालकों का चालान भी किया।

एक सितंबर से देश भर में नए यातायात कानून लागू हो गए हैं। रविवार को जिला पुलिस के पास भी इसका नोटिफिकेशन पहुंच गया था, जिसके बाद पुलिस ने अपनी चालानिंग मशीनों में नए साफ्टवेयर अपलोड करवाना शुरू कर दिया है। नए कानून के तहत कम से कम चालान एक हजार रुपये का है।

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ऐसे में लोगों को नए कानून से लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के की बजाय पुलिस ने उन्हें पहले जागरूक करने का जिम्मा उठाया है। सोमवार को शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर यातायात पुलिसकर्मी नियमों का उल्लंघन करके चल रहे वाहन चालकों को समझाते दिखे कि अब यदि बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाया तो जुर्माना 100 रुपये नहीं एक हजार रुपये लगेगा। लोग भी इतना भारी भरकम जुर्माना सुनकर हैरान दिखे। 

जुर्म                                       जुर्माना पहले        अब (रुपये में)
बिना ड्राइविंग लाइसें                        500               5000
शराब पीकर वाहन चलाना                 2000           10000
बिना सीट बेल्ट                                 300             1000
बिना हेलमेट                                    100              1000
वाहन चलाते समय फोन पर बात         1000             5000
बिना इंश्योरेंस                                  1000              2000
दो पहिया वाहन पर दो से ज्यादा सवारी  100              1000
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