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उम्र में छूट लेने वाले पूर्व सैनिक जनरल कैटेगरी का लाभ नहीं ले सकते : हाईकोर्ट

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-याचिकाकर्ताओं ने एएआई द्वारा उत्तरी क्षेत्र में नॉन-एग्जीक्यूटिव पदों के लिए निकाली गई भर्ती में उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर किए जाने को चुनौती दी थी
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संवाद न्यूज एजेंसी

नई दिल्ली।
भर्ती प्रक्रिया में उम्र में छूट का लाभ लेने वाले पूर्व सैनिक बाद में अनारक्षित (जनरल) श्रेणी में चयन का दावा नहीं कर सकते। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने कई पूर्व सैनिकों की याचिका खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। याचिकाकर्ताओं ने एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) द्वारा उत्तरी क्षेत्र में नॉन-एग्जीक्यूटिव पदों के लिए निकाली गई भर्ती में उन्हें डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन से बाहर करने पर चुनौती दी थी। पूर्व सैनिकों का तर्क था कि उनके अंक जनरल कैटेगरी के आखिरी शॉर्टलिस्ट उम्मीदवार से अधिक थे, इसलिए उन्हें अनारक्षित श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए था। लेकिन, अदालत ने पाया कि वे उम्मीदवार जनरल श्रेणी की अधिकतम आयु सीमा पार कर चुके थे और परीक्षा में बैठने के लिए केवल पूर्व सैनिकों को दी गई उम्र में छूट के कारण ही पात्र बने थे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जो उम्मीदवार किसी विशेष श्रेणी की छूट के आधार पर पात्रता हासिल करता है, वह एक साथ अनारक्षित श्रेणी में विचार का दावा नहीं कर सकता। अगर उम्र में छूट ली गई है, तो चयन की प्रक्रिया उसी श्रेणी तक सीमित रहेगी। अदालत ने यह भी कहा कि पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, जो अलग-अलग श्रेणियों में लागू होता है। लेकिन अनारक्षित सीटों पर स्थानांतरण तभी संभव है, जब उम्मीदवार बिना किसी छूट के सभी पात्रता शर्तें पूरी करता हो।
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