पूर्वी दिल्ली। करदमपुरी स्थित शाहदरा नाले के किनारे कचरा डालने, अतिक्रमण और अवैध पार्किंग के मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने याचिका का निस्तारण कर दिया है। अधिकारियों की कार्रवाई के बाद अदालत ने कहा कि अब किसी और निर्देश की जरूरत नहीं है। यह याचिका अनिल जैन ने दाखिल की थी।
याचिका में आरोप था कि शाहदरा नाले के किनारे कचरा डाला जा रहा है। नाले की जमीन पर अतिक्रमण कर पार्किंग और एक विवाह भवन भी संचालित हो रहा था। याचिका में अवैध निर्माण हटाने, नाले की सफाई और ढलाव घरों को हटाने की मांग की गई थी। अधिकारियों ने एनजीटी को बताया कि शिकायत मिलने पर शाहदरा के जिलाधिकारी के सामने मामला रखा गया। इसके बाद 22 अगस्त 2025 को विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने अभियान चलाया। इस अभियान में अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटा दिया गया। दोबारा अतिक्रमण रोकने के लिए क्षेत्र को सील भी किया गया। ब्यूरो