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Delhi NCR News: मेडिकल कॉलेजों में दिव्यांग छात्रों के लिए इनेबलिंग यूनिट अनिवार्य

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एनएमसी ने जारी किए निर्देश
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने देश के सभी मेडिकल कॉलेजों को बेंचमार्क दिव्यांगता वाले छात्रों की सहायता के लिए इनेबलिंग यूनिट स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। यह व्यवस्था दिव्यांग अधिकार अधिनियम, 2016 और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार लागू की जाएगी, जिससे मेडिकल शिक्षा अधिक समावेशी बन सके।
एनएमसी के सचिव डॉ. राघव लैंगर ने बताया कि यह यूनिट दिव्यांग छात्रों के लिए सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगी, जहां वे पढ़ाई, क्लिनिकल ट्रेनिंग व इंटर्नशिप से जुड़ी जरूरतें रख सकेंगे। यूनिट छात्रों को शैक्षणिक सहायता, क्लिनिकल सपोर्ट और संस्थान में आसान पहुंच की सुविधा उपलब्ध कराएगी।
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यूसीएमएस व जीटीबी अस्पताल के प्रो. सतेंद्र सिंह ने कहा कि क्लिनिकल सुविधाओं में उचित बदलाव से दिव्यांग छात्र बिना किसी परेशानी के प्रशिक्षण में भाग ले सकेंगे। यह समान अवसर का कानूनी अधिकार है, विशेष सुविधा नहीं। एनएमसी ने कॉलेजों को वेबसाइट व नोटिस बोर्ड पर यूनिट की जानकारी उपलब्ध कराने, दिव्यांगता मूल्यांकन बोर्ड व फैकल्टी के साथ समन्वय बनाने और छात्रों की निजता सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए हैं।

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