चुनावों में लगातार हार और आपसी फूट के खतरे को झेल रही आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर आई है। चुनाव आयोग ने दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ दायर की गई एक याचिका को खारिज कर दिया है।
बता दें कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ लाभ के पद का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था। चुनाव आयोग में दी गई याचिका में कहा गया था कि दिल्ली में उप-मुख्यमंत्री जैसे किसी पद का कोई प्रावधान नहीं है जबकि मनीष सिसोदिया इसी पद पर काबिज हैं।
भारतीय जनता पार्टी से जुड़े एक वकील ने याचिका दायर करते हुए मांग की थी कि मनीष सिसोदिया लाभ के पद का इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए।