पटियाला हाउस कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के दामाद अल्ताफ शाह से पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अनुमति दे दी है। इसके साथ ही ईडी को इस मामले से जुड़े अन्य आरोपियों से भी पूछताछ की अनुमति दी गई है।
विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल ने आदेश दिया कि ईडी अल्ताफ शाह, जहूर वटाली और अन्य से 24 मार्च से 5 अप्रैल के बीच पूछताछ कर सकती है। वहीं कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिए कि उसे आरोपियों से पूछताछ के लिए सिर्फ तीन दिन की ही अनुमति होगी।
इससे पहले हाल ही में ईडी ने दिल्ली की पटिलाया हाउस कोर्ट में आतंकी सरगना हाफिज सईद से जुड़े टेरर फंडिंग के मामले में पूछताछ के लिए याचिका दायर की थी। ईडी द्वारा अल्ताफ शाह उर्फ अल्ताफ फंटूश के अलावा दो अन्य आरोपियों से भी पूछताछ की इजाजत की मांग की गई थी।
इस मामले में अल्ताफ शाह और जहूर अहमद शाह वटाली पर पाकिस्तान के खूंखार आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा चीफ हाफिज सईद, यूसुफ शाह और अन्य लोगों की मदद करने का आरोप है। ईडी की मानें तो जांच में पता लगा है कि हाफिज सईद के इशारे पर वटाली फंड मुहैया करता था। हाल में ही गुरुग्राम में इडी द्वारा जम्मू-कश्मीर में आतंकियों को धन मुहैया कराने के आरोपित व्यवसायी जहूर अहमद शाह वटाली की गुरुग्राम स्थित प्रॉपर्टी अटैच करने के बाद नया खुलासा हुआ।
आरोप है कि मकान का भूतल फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन (एफआइएफ) की रकम से खरीदा गया था। जिसे आतंकी हाफिज सईद पाकिस्तान में चलाता है। ये पैसा संयुक्त अरब अमीरात से हवाला के जरिए आया था। ईडी ने पिछले महीने फरवरी में एफआईएफ के खिलाफ धन शोधन का मामला भी दर्ज किया था।