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विमानन घोटालाः तलवार से जेल में पूछताछ के लिए ईडी को मिली कोर्ट की अनुमति

Sun, 26 Jan 2020 06:43 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
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ईडी
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अदालत ने विमानन घोटाले में गिरफ्तार लॉबिस्ट दीपक तलवार से पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अनुमति प्रदान की है। अदालत ने शनिवार को अनुमति प्रदान करते हुए कहा कि जांच एजेंसी 27 से 31 जनवरी तक सुबह नौ से शाम पांच बजे की अवधि में तिहाड़ जेल में बंद आरोपी से पूछताछ कर सकती है। 

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प्रवर्तन निदेशालय ने जनवरी 2019 में तलवार को दुबई से भारत प्रत्यर्पित किए जाने के बाद  गिरफ्तार किया था। ईडी ने दावा किया था कि तलवार ने विदेशी निजी एयरलाइंस को फायदा पहुंचाने के लिए बातचीत में बिचौलिये की भूमिका अदा की और इस तरह एयर इंडिया को नुकसान पहुंचाया।

 राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष सीबीआई जज संतोष स्नेही मान ने ईडी को जेल नियम 20 (4), नियम 1988, नियम 1347 और नियम 2018 के तहत तलवार से आगे की पूछताछ की अनुमति दी। जेल नियम 1347 के तहत न्यायिक हिरासत में बंद किसी भी आरोपी से सिर्फ वही पुलिस अधिकारी पूछताछ कर सकते हैं, जिन्हें किसी जज या मजिस्ट्रेट द्वारा अनुमति दी गई हो। 
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ईडी ने जांच के बाद आरोप पत्र में कहा कि तलवार ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल कर निजी एयरलाइंस को अनुचित फायदा दिलाया। ईडी ने पहले अदालत से कहा था कि वह नागर विमानन मंत्रालय, नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड और एयर इंडिया के उन अधिकारियों के नाम पता लगाने की कोशिश कर रही है जिन्होंने कतर एयरवेज, एमीरेट्स और एयर अरबिया समेत विदेशी एयरलाइंस को फायदा पहुंचाया था। 

ईडी ने आरोप लगाया था कि कथित तौर पर अपने संपर्कों का उपयोग करके अनुकूल यातायात अधिकार दिलाने के बदले में निजी अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस से दीपक तलवार को 2008-09 के दौरान 272 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ था।

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