-पारिवारिक आय चार लाख तक होने पर सौ प्रतिशत और आठ लाख आय पर मिलेगी 50 प्रतिशत फीस की माफी
-डीयू के डीएसडब्ल्यू ने फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम (एफएसएस) की घोषणा
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने जरूरतमंद छात्रों के फीस संबंधी आर्थिक बोझ को कम करने की दिशा में कदम उठाया है। विश्वविद्यालय के डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर(डीएसडब्ल्यू) ने इस वर्ष के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम(एफएसएस) की घोषणा कर दी है। इसके तहत पात्र छात्रों को फीस में अधिकतम 15 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता मिलेगी।
डीएसडब्ल्यू के एक अधिकारी के अनुसार स्कीम के तहत जिन छात्रों की पारिवारिक सालाना आय चार लाख रुपये तक है उनको फीस में 100 प्रतिशत की माफी मिलेगी। हालांकि इसकी अधिकतम सीमा 15 हजार रुपये तय की गई है। जबकि चार लाख से अधिक और आठ लाख रुपये तक पारिवारिक आय वाले छात्रों को फीस में 50 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। इसकी अधिकतम सीमा 10 हजार रुपये रहेगी।
यह छात्र योजना का ले सकेंगे लाभ
इस स्कीम का लाभ डीयू के विभागों, संस्थानों और केंद्रों में पढ़ने वाले रेगुलर यूजी-पीजी के बोनाफाइड छात्र उठा सकेंगे। जबकि कॉलेजों, बीटेक (सीआईसी को छोड़कर), पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड लॉ, एसओएल और एनसीवेब के छात्र स्कीम के दायरे में नहीं होंगे। इसके अलावा अगर पिछली किसी परीक्षा में ईआर है तो वह छात्र आवेदन नहीं कर सकेंगे।
आवेदन में इन दस्तावेजों की जरूरत
उन्होंने बताया कि स्कीम के लिए छात्रों को 2025-26 का सक्षम प्राधिकारी से जारी आय प्रमाणपत्र या ईडब्ल्यूएस/ओबीसी-एनसीएल प्रमाणपत्र, पात्र पारिवारिक सदस्यों के आईटीआर और पैन कार्ड, बोनाफाइड प्रमाणपत्र, पिछली परीक्षा की मार्कशीट, फीस रसीद और छात्र के नाम वाले बैंक खाते की पासबुक/रद्द चेक की प्रति देनी होगी। नोटरी से जारी आय प्रमाणपत्र और छात्र के नाम पर जारी आय प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।
13 अक्तूबर तक कर सकेंगे आवेदन
ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 13 अक्तूबर 2026 है। इसके लिए क्यूआर कोड भी जारी किया गया है। जबकि भरे हुए आवेदन की हार्ड कॉपी जमा करने का कार्यक्रम डीएसडब्ल्यू की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। विश्वविद्यालय ने छात्रों से समय-समय पर वेबसाइट देखते रहने को कहा है।