दिल्ली हाईकोर्ट ने रैबीज से पीड़ित 24 वर्षीय युवती का इलाज करने से मना करने पर मैक्स अस्पताल के प्रति नाराजगी जताई है। अदालत ने अस्पताल प्रशासन को युवती को उचित इलाज देने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति मनमोहन ने कविता जोशी की याचिका का अस्पताल प्रशासन से पूछा कि वो युवती का इलाज किस आधार पर अधूरा छोड़ सकते हैं। अदालत ने अस्पताल के उस तर्क को भी गलत ठहराया, जिसमें उसने रैबीज का इन्फेक्शन पूरे अस्पताल में फैलने की बात कही थी।