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Diwali Gift: पेंशनरों को दिवाली का तोहफा... महंगाई राहत 55 से बढ़कर 58%; जानें कब से प्रभावी होंगी संसोधित दर

Sun, 19 Oct 2025 08:40 AM IST
शाहरुख खान आदित्य पाण्डेय, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

अब केंद्रीय और पारिवारिक पेंशनरों को 55 फीसदी की जगह 58 फीसदी महंगाई राहत मिलेगी। दिल्ली सरकार के वित्त विभाग ने इस आदेश की प्रति अपने सभी विभागाध्यक्षों, नगर निगम, एनडीएमसी, डीएसआईआईडीसी और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को भेजी है।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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राजधानी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दीपावली से पहले बड़ी राहत मिली है। केंद्र सरकार ने महंगाई राहत (डीयरनेस रिलीफ-डीआर) की दर में तीन फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा की है। नई दर के मुताबिक, अब केंद्रीय और पारिवारिक पेंशनरों को 55 फीसदी की जगह 58 फीसदी महंगाई राहत मिलेगी। 
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दिल्ली सरकार के वित्त विभाग ने इस आदेश की प्रति अपने सभी विभागाध्यक्षों, नगर निगम, एनडीएमसी, डीएसआईआईडीसी और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को भेजी है। वे अपने-अपने स्तर पर इस आदेश को लागू करेंगे ताकि सभी पात्र पेंशनरों को समय पर लाभ दिया जा सके। 

सरकार के इस निर्णय से दिल्ली के लाखों पेंशनरों को राहत मिलेगी। खासकर उन वरिष्ठ नागरिकों को जिनकी आय का मुख्य साधन पेंशन ही है। बढ़ती महंगाई के बीच यह कदम उनके लिए आर्थिक सहारा साबित होगा। 
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एक जुलाई 2025 से प्रभावी होगी संशोधित दर
यह संशोधित दर एक जुलाई 2025 से प्रभावी होगी। इस संबंध में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के पेंशन व पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं। 
 

जल्द हो जाएगा बढ़ी दरों का भुगतान
सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन पेंशनरों ने अपनी पेंशन का कुछ हिस्सा पहले ही कम्युट (अपनी पेंशन का कुछ हिस्सा एक साथ ले लिया है) कराया था और 15 साल की अवधि पूरी हो गई है उन्हें पूरी पेंशन पर यह नई दर मिलेगी।

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की अनुमति के बाद जारी इस आदेश के मुताबिक, सभी पेंशन वितरक संस्थाओं, राष्ट्रीयकृत बैंक, लेखा महानियंत्रक के कार्यालय और अधिकृत पेंशन वितरण एजेंसियों को तुरंत भुगतान की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए इन्हें किसी अतिरिक्त आदेश की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं होगी।

दो पेंशन, दूसरी नौकरी वालों के लिए ये है नियम
पेंशन विभाग ने यह भी कहा है कि जिन पेंशनरों को एक से अधिक पेंशन मिलती है या जो नौकरी के बाद फिर से सेवा में हैं उनके मामलों में मौजूदा नियम लागू रहेंगे। एक से अधिक पेंशन भोगियों को एक पेंशन पर डीआर मिलेगा।
 
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दूसरी नौकरी करने वाले पेंशन भोगियों को डीआर नहीं मिलता क्योंकि इन्हें डीए दिया जाता है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए अलग आदेश न्याय विभाग से जारी किए जाएंगे।
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