तलाक के लिए पत्नी की अश्लील फोटो पोर्न साइट पर डालने की धमकी देना पति पर भारी पड़ा है। अदालत ने पति की इस धमकी को गंभीरता से लिया है।
एक ओर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पति व उसके परिजनों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आरोप तय कर दिए तो दूसरी ओर सत्र अदालत ने भी पति की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी।
रोहिणी जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार ने पति की पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए कहा पति व उसके परिजनों के खिलाफ निचली अदालत ने कोई गलती नहीं की है।