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दिल्ली हिंसा और आईबी इंस्पेक्टर के हत्यारोपी पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका खारिज

Mon, 13 Jul 2020 12:04 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
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Tahir Hussain - फोटो : सोशल मीडिया
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दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने आप से निष्कासित पार्षद और दिल्ली में फरवरी में हुई हिंसा के आरोपी ताहिर हुसैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। ताहिर हुसैन आईबी के इंस्पेक्टर अंकित शर्मा की हत्या मामले में भी मुख्य आरोपी हैं।

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कड़कड़डूमा कोर्ट में पुलिस ने ताहिर हुसैन की जमानत याचिका का विरोध किया और मामले में मुख्य आरोपी होने के कारण अदालत ने ताहिर को जमानत देने से इनकार कर दिया।
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