दिल्ली मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने एक 32 साल के आदमी के परिवार को 1.26 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है, जिसकी अक्टूबर 2023 में रोहिणी ईस्ट मेट्रो स्टेशन के पास एक डीटीसी बस से मोटरसाइकिल टकराने के बाद मौत हो गई थी।
दिल्ली मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने अक्टूबर 2023 में हुए सड़क हादसे में एक अहम आदेश दिया है। रोहिणी ईस्ट मेट्रो स्टेशन के पास एक डीटीसी बस से मोटरसाइकिल टकराने से 32 वर्षीय श्ख्स की मौत हो गई थी। दिल्ली मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने मृतक के परिवार को 1.26 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
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ट्रिब्यूनल के प्रेसाइडिंग ऑफिसर विक्रम ने मृतक मनीष कुमार चौधरी के परिजनों की ओर से दायर मुआवजा याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। आदेश 22 दिसंबर को दिया गया। ट्रिब्यूनल ने कहा कि यह दुर्घटना ड्राइवर संजय द्वारा डीटीसी बस को लापरवाही और तेजी से चलाने के कारण हुई थी।