अदालत ने दिल्ली दंगा मामले में गिरफ्तार जेएनयू के पूर्व छात्रनेता उमर खालिद की न्यायिक हिरासत बुधवार को अगले 14 दिनों के लिए बढ़ा दी। हालांकि अदालत ने उसके वकीलों को पुलिस रिमांड का विरोध करने का मौका नहीं दिया।
अदालत ने कहा कि अगर खालिद के वकीलों को लगता है कि उसे अब हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है तो वह जमानत याचिका दायर करें। उनकी बात सुनी जाएगी। कड़कड़डूमा अदालत के सीएमएम दिनेश कुमार ने कहा कि गिरफ्तारी के फौरन बाद आरोपी के वकील उसे पुलिस हिरासत या न्यायिक हिरासत में भेजने का विरोध कर सकते हैं।
इसके बाद अदालत ने खालिद की न्यायिक हिरासत 16 दिसंबर तक बढ़ा दी। दिल्ली पुलिस ने खजूरी खास इलाके में दंगों के सिलसिले में एक अक्तूबर को गिरफ्तार किया था। उसे दंगों की साजिश के सिलसिले में सितंबर में भी गिरफ्तार किया गया था।