लेखिका अरुंधति रॉय और कश्मीर के एक पूर्व प्रोफेसर के खिलाफ कड़े गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज मामले में दिल्ली पुलिस अगले सप्ताह आरोप पत्र दाखिल कर सकती है। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। रॉय और कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन पर 21 अक्टूबर, 2010 को एलटीजी ऑडिटोरियम, कॉपरनिकस मार्ग में 'आजादी-द ओनली वे' के बैनर तले आयोजित एक सम्मेलन में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के लिए मामला दर्ज किया गया था।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नई दिल्ली की अदालत के आदेश के बाद कश्मीर के एक सामाजिक कार्यकर्ता सुशील पंडित की शिकायत पर तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी। बाद में मामले को आगे की जांच के लिए दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को स्थानांतरित कर दिया गया। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, क्राइम ब्रांच ने एक हजार पेज से ज्यादा की चार्जशीट तैयार की है, जिसमें रॉय और हुसैन के खिलाफ कई वीडियो और फॉरेंसिक सबूतों के आधार पर केस दर्ज किया गया है।
सूत्रों ने कहा कि पुलिस ने छह से अधिक प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों का हवाला दिया है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो पर फोरेंसिक रिपोर्ट भी जांच के हिस्से के रूप में दी की गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शुक्रवार को उनके खिलाफ यूएपीए की धारा 45 (1) के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी थी।