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लोन धोखाधड़ी मामले में लॉबिस्ट नीरा राडिया के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया 

Sat, 07 Nov 2020 06:41 PM IST
Mohit Mudgal अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
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नीरा राडिया - फोटो : फाइल फोटो
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लॉबिस्ट नीरा राडिया और उनकी कंपनी नयाती हेल्थकेयर के खिलाफ दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने 300 करोड़ रुपये के बैंक लोन धोखाधड़ी में मुकदमा दर्ज किया है। 

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आर्थोपेडिक सर्जन राजीव शर्मा की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने राडिया, उनकी कंपनी, करुणा मेनन, सतीश नरुला और यतीश वहल्ल के खिलाफ केस दर्ज किया है। राडिया नयाती हेल्थकेयर की चेयरपर्सन और प्रमोटर हैं और वह 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला व विवादित टेप कांड को लेकर कुछ साल पहले चर्चा में रह चुकी हैं। 

एफआईआर में दर्ज नयाती के अलावा एक अन्य कंपनी नारायणी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड पर 300 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है, जो एक बैंक से लिए गए लोन के माध्यम से प्राप्त की गई थी। दोनों कंपनियों पर गुरुग्राम और विमहंस हॉस्पिटल दिल्ली प्रिमामेद हॉस्पिटल परियोजनाओं में 2018-2020 के बीच 312.50 करोड़ रुपये की राशि के गबन और जालसाजी का आरोप लगाया गया है।
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सूत्रों के मुताबिक, दोनों कंपनियों ने विभिन्न जानेमाने ठेकेदारों के नाम पर फर्जी खाते खोलकर और इन खातों में सीधे बैंक लोन की राशि ट्रांसफर कर करोड़ों का गबन किया। शर्मा का आरोप है कि 400 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण और इक्विटी मनी को निकाल लिया गया है, जबकि गुरुग्राम अस्पताल की इमारत की हालत पहले से भी बदतर हो गई है। 

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