याचिकाकर्ता ने कहा कि दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को साइकिल (रखरखाव) भत्ता के नाम पर 180 रुपये का भत्ता दिया जाता है और उस मद के तहत सालाना लाखों रुपये निकाले जाते हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिल्ली पुलिस के सूचना अधिकारी ने बताया कि 53,000 से अधिक दिल्ली पुलिस के अधिकारी प्रति माह 96,00,000 की राशि प्राप्त कर रहे है। यानि प्रति वर्ष 11,52,00,000 रुपये साइकिल (रखरखाव) भत्ते के नाम पर ले रहे है।
याचिकाकर्ता ने कहा कि उसने अधिकारियों से लिखित शिकायत की, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। याची ने कहा 53,000 से अधिक दिल्ली पुलिस के अधिकारी जो साइकिल का उपयोग करने की आड़ में धोखाधड़ी से साइकिल (रखरखाव) भत्ता प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन वे वास्तव में साइकिल का उपयोग नहीं कर रहे हैं और ऐसे दिल्ली पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई करने के अलावा कानूनी कार्रवाई की जाए।