अदालत ने दिल्ली के पांच सितारा होटल हयात रिजेंसी में पिस्टल लहराने व धमकी देने के मामले में आरोपी आशीष पांडेय की जमानत याचिका एक बार फिर खारिज कर दी। आशीष पांडे बसपा के पूर्व सांसद राकेश पांडे का बेटा है।
पटियाला हाउस अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील राणा ने आशीष पांडेय की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा मामले की जांच अभी चल रही है और आरोपी पर गंभीर आरोप हैं। ऐसे हालात में आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती।
अदालत ने इससे पहले 19 अक्तूबर को भी आशीष पांडेय की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद अदालत ने 22 अक्तूबर को आशीष की न्यायिक हिरासत बढ़ाते हुए उसे पांच नवंबर तक जेल भेज दिया था।
दिल्ली पुलिस ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी पर हथियर लहराने व धमकी देने के गंभीर आरोप हैं। वह पूर्व सांसद का बेटा है और उसका भाई विधायक है। आरोपी बेहद रसूखदार शख्स है और अगर उसे जमानत मिलती है तो वह जांच को प्रभावित कर सकता है और गवाहों को धमका सकता है।
दिल्ली पुलिस ने पांच सितारा होटल में सहायक सुरक्षा प्रबंधक की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया था। इस शिकायत के मुताबिक होटल में 14 अक्तूबर को हुए झगड़े के बाद बाहर आने पर आरोपी आशीष पांडे ने अपनी कार से पिस्टल निकाली और उसने मामले में पीड़ित गौरव को गोली मारने की धमकी दी। उस समय आशीष के साथ उसकी तीन महिला मित्र भी थी।