फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

निजामुद्दीन मरकज मामला : मौलाना मोहम्मद शाद व अन्य के खिलाफ महामारी एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज

Tue, 31 Mar 2020 09:38 PM IST
Mohit Mudgal अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
विज्ञापन
मौलाना मोहम्मद शाद के खिलाफ मामला दर्ज - फोटो : PTI
विज्ञापन

तब्लीगी जमात के आयोजकों के खिलाफ आखिर मामला दर्ज कर लिया गया है। निजामुद्दीन थाने में मरकज के प्रमुख मौलाना मोहम्मद शाद व अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि मंगलवार देर शाम तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता मंदीप सिंह रंघावा ने आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज होने की पुष्टि की है। 

विज्ञापन


निजामुद्दीन स्थित मरकज में देश-विदेश से आए 1850 से ज्यादा लोग मौजूद थे। इनमें से 24 कोरोना से संक्रमित मिले हैं, जबकि 300 संदिग्ध हैं। दिल्ली सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सोमवार शाम को आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की थी। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की मंगलवार दोपहर को बैठक हुई। कानूनी सलाह लेने के बाद जमात के आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। इसमें आयोजकों की भारी लापरवाही सामने आई है। आयोजकों ने कोरोना को मुस्लिम धर्म के खिलाफ बताया था। साथ में एक मुस्लिम को दूसरे मुस्लिम से अलग करने की साजिश करार दिया था। शुरू में जब पुलिस गई तो मरकज का गेट भी नहीं खोला था। 

मामला आईपीसी की कई धाराओं किसी बीमारी को फैलाने के लिए लापरवाही बरतना, किसी बीमारी को फैलाने के लिए किया गया घातक व नुकसानदेह काम, जिससे किसी अन्य व्यक्ति की जान को खतरा हो, सरकारी आदेश का उल्लंघन करना और अपराधिक षडयंत्र रचने के अलावा महामारी एक्ट-1897 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच जल्द ही अपराध शाखा को सौंपी जा सकती है। इसमें दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की लापरवाही भी सामने आई है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें