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दिल्ली शराब नीति केस: हाईकोर्ट ने अमनदीप सिंह ढल्ल और अमित अरोड़ा को दी जमानत, ईडी ने किया था गिरफ्तार

Tue, 17 Sep 2024 05:39 PM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

सीबीआई ने 17 अगस्त, 2022 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के साथ आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया था। 
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दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में व्यवसायी अमनदीप सिंह ढल्ल और अमित अरोड़ा को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने फैसला सुनाया और ढल्ल और अरोड़ा द्वारा दायर नियमित जमानत याचिकाओं को स्वीकार कर लिया। अरोड़ा को अगस्त में चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी गई थी। वह गुरुग्राम स्थित कंपनी बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं।

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उन्हें 29 नवंबर, 2022 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। आरोपों के अनुसार, वह मनीष सिसोदिया का करीबी सहयोगी था, जो शराब लाइसेंसधारियों से एकत्र किए गए अवैध धन के प्रबंधन में सक्रिय रूप से शामिल था।

दूसरी ओर व्यवसायी और ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक ढल्ल को जून में सीबीआई मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। उन्हें 1 मार्च, 2023 को ईडी ने गिरफ्तार किया था।
आरोप है कि ढल शराब नीति बनाने और आम आदमी पार्टी को रिश्वत देने में शामिल थे। भ्रष्टाचार के मामले में उनकी जमानत याचिका शीर्ष अदालत में लंबित है। हाल ही में जस्टिस कृष्णा ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सह आरोपी हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्रन पिल्लई को जमानत दे दी। 
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सीबीआई ने 17 अगस्त, 2022 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के साथ आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया था। पांच दिन बाद ईडी ने भी मामला दर्ज किया जिसमें आरोप लगाया गया कि आरोपी व्यक्ति दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 का मसौदा तैयार करने की साजिश में सक्रिय रूप से शामिल थे और वे कार्टेल बनाने में भी शामिल थे और रिश्वत, भुगतान और उसकी वसूली की साजिश में भी शामिल थे।
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