शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की नई या संशोधित सूची जारी करने की मांग वाली याचिका खारिज
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने हाल ही में दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा, 2023 की मौखिक परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की नई या संशोधित सूची जारी करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति नवीन चावला एवं न्यायमूर्ति शालिंदर कौर की पीठ ने मुख्य परीक्षा के लिए घोषित रिजल्ट में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया और एक उम्मीदवार शोभन बाली की याचिका को खारिज कर दिया।
पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता बाली यह साबित करने में सफल रहे कि एक प्रश्न के दिए गए उत्तर के अलावा एक और उत्तर था जो अधिक उपयुक्त हो सकता था। लेकिन, यह पूरे रिजल्ट की सूची को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि अदालत परीक्षा समिति की भूमिका नहीं निभा सकता है, जो प्राथमिक निर्णयकर्ता है। याचिकाकर्ता उम्मीदवार ने मुख्य परीक्षा में भाग लिया था, लेकिन इसके लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की बढ़ी हुई संख्या पर कोई विरोध नहीं जताया था। इसलिए उसे इसे चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।