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Delhi Hospital Fire Case: आरोपी डॉक्टर आकाश को अदालत से झटका, जमानत देने से किया इनकार

Mon, 03 Jun 2024 07:46 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली

सार

अस्पताल में 25 मई को आग लग गई थी, जिसमें सात नवजातों की मौत हो गई थी और पांच घायल हो गए थे। हाल ही में इनमें से एक और नवजात ने दम तोड़ दिया था। 
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बेबी केयर अस्पताल अग्निकांड - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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अदालत ने बच्चों के अस्पालत में आग लगने से नवजात शिशुओं की मौत के मामले में गिरफ्तार निजी अस्पताल के डॉक्टर आकाश को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया। कड़कड़डूमा कोर्ट के मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद ने डॉक्टर की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि अभी जांच चल रही है। डॉक्टर को जमानत देने से सबूतों के साथ छेड़छाड़ होने से इनकार नहीं किया जा सकता है।

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अदालत ने 30 मई को इस मामले में गिरफ्तार विवेक विहार बेबी केयर अस्पताल के मालिक डॉ. नवीन खिची और पिछले शनिवार देर रात आग लगने के समय ड्यूटी पर मौजूद डॉ. आकाश को 13 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अस्पताल में 25 मई को आग लग गई थी, जिसमें सात नवजातों की मौत हो गई थी और पांच घायल हो गए थे। हाल ही में इनमें से एक और नवजात ने दम तोड़ दिया था। 
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पूर्वी दिल्ली का उक्त अस्पताल कथित तौर पर लाइसेंस समाप्त होने एवं अग्निशमन विभाग से किसी मंजूरी के बिना चल रहा था। इसको लेकर विवेक विहार थाने में आईपीसी) की धारा 336 (दूसरों के जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कार्य), 304 ए (लापरवाही से मौत का कारण बनना), 304 (गैर इरादतन हत्या) और 308 (गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया है। दोनों को रविवार को गिरफ्तार करने के बाद 27 मई को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था।
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