अदालत ने 30 मई को इस मामले में गिरफ्तार विवेक विहार बेबी केयर अस्पताल के मालिक डॉ. नवीन खिची और पिछले शनिवार देर रात आग लगने के समय ड्यूटी पर मौजूद डॉ. आकाश को 13 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अस्पताल में 25 मई को आग लग गई थी, जिसमें सात नवजातों की मौत हो गई थी और पांच घायल हो गए थे। हाल ही में इनमें से एक और नवजात ने दम तोड़ दिया था।
पूर्वी दिल्ली का उक्त अस्पताल कथित तौर पर लाइसेंस समाप्त होने एवं अग्निशमन विभाग से किसी मंजूरी के बिना चल रहा था। इसको लेकर विवेक विहार थाने में आईपीसी) की धारा 336 (दूसरों के जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कार्य), 304 ए (लापरवाही से मौत का कारण बनना), 304 (गैर इरादतन हत्या) और 308 (गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया है। दोनों को रविवार को गिरफ्तार करने के बाद 27 मई को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था।