हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस के कारण सोमवार से केवल जरूरी मामलों की सुनवाई करने का फैसला किया है। यह निर्णय शुक्रवार को बुलाई गई आपात बैठक में लिया गया। वहीं निचली अदालतों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मामलो की सुनवाई की सलाह दी गई। हाईकोर्ट ने 14 व 15 मार्च को होने वाली दिल्ली हायर ज्यूडिशियल सर्विस की परीक्षा भी स्थगित कर दी है।
यह बैठक हाईकोर्ट के प्रशासनिक और सामान्य पर्यवेक्षक समिति और दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव की अध्यक्षता में हुई। इसमें लिए गए फैसलों के तहत दिल्ली की सभी अदालतों को सर्कुलर जारी किया गया है। इसके साथ ही निचली अदालतों को निर्देश दिए गए कि वादियों की भीड़ को भी कोर्ट में ना बढ़ाया जाए और लोगों को भी इस स्थिति में कोर्ट में बेवजह आने से रोकने के लिए जागरूक किया जाए।
मामलों की सुनवाई के लिए सभी अदालतों को सलाह दी गई कि वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाए ताकि वादी और अदालतों का स्टाफ दोनों ही कोरोना वायरस के संपर्क में आने से बच सकें। हाईकोर्ट ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोरोना वायरस को लेकर जारी निर्देशों के बाद लिया।