दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हिरासत में रहते हुए आदेश पारित करने के मुद्दे पर ईडी को विशेष न्यायाधीश को अपना नोट सौंपने को कहा है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशायल को अरविंद केजरीवाल की हिरासत के दौरान आदेश पारित करने के मामले में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने वाली याचिका पहले ही हाईकोर्ट में खारिज हो चुकी है।
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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने कहा कि जिस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, उसे देख रहे विशेष न्यायाधीश को कानून के अनुसार, यदि आवश्यक हो, आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है। सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने कहा कि एजेंसी ने याचिका में उठाए इस मुद्दे पर संज्ञान लिया। ईडी ने कोर्ट को सूचित किया कि अरविंद केजरीवाल को आदेश पारित करने के लिए कोई सुविधा नहीं दी गई।