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मुखर्जी नगर मामलाः हाईकोर्ट ने पूछा, नाबालिग को बुरी तरह पीटना बर्बरता नहीं तो क्या?

Thu, 20 Jun 2019 06:56 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
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Delhi high-court
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दिल्ली हाईकोर्ट ने मुखर्जी नगर में ऑटो चालक और उसके नाबालिग बेटे को बर्बरता से पीटने के मामले में पुलिस की खिंचाई की है। न्यायमूर्ति जयंत नाथ और न्यायमूर्ति नजमी वजीरी की पीठ ने कहा कि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में पुलिस ने ऑटो चालक और उसके नाबालिग बेटे की बुरी तरह पिटाई की, क्या यह पुलिस की बर्बरता का सबूत नहीं है। 

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अदालत ने कहा कि पुलिस ने बिना सूचित किए बल का प्रयोग किस आधार पर किया? पीठ ने कहा कि अगर यह बर्बरता नहीं है तो क्या है? इस मामले में पीठ ने केंद्र, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। इस याचिका में मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई है।

न्यायमूर्ति जयंतनाथ और न्यायमूर्ति नजमी वजीरी की पीठ के समक्ष यह याचिका दायर की गई है। इसमें याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने एक ऑटो चालक और उसके बेटे की बुरी तरह पिटाई की। याचिका में पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। इसके साथ ही याचिका में पीड़ितों की मेडिकल रिपोर्ट समेत अन्य रिकॉर्ड मांगे गए हैं। 
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उच्च न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई के लिए 26 जून को दोपहर सवा 2 बजे का समय मुकर्रर किया है। उल्लेखनीय है कि ऑटो चालक और उसके नाबालिग बेटे को पुलिस द्वारा बुरी तरह पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस मामले ने तूल पकड़ा है।

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