दिल्ली में इस साल नर्सरी दाखिलों को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले ने फिर देरी की तलवार लटका दी है।
हाईकोर्ट ने बुधवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए नर्सरी एडमिशन पर 24 मार्च तक के लिए रोक लगा दी है। इससे अभिभावकों में खासी बेचैनी है।
नए नियम के तहत ड्रॉ के जरिए दाखिला पा चुके बच्चों के अभिभावकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नए सिरे से ड्रॉ करने के फैसले को चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है।
मंगलवार को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बीडी अहमद और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की खंडपीठ ने कहा था कि दाखिला प्रक्रिया हालांकि पूरी हो चुकी है, लेकिन वे जनहित में इस याचिका पर सुनवाई करेंगे।
याचिका 14 बच्चों के अभिभावकों ने दायर की है। उन्होंने खंडपीठ से सिंगल जज द्वारा नए सिरे से ड्रॉ करने संबंधी 6 मार्च को दिए फैसले को चुनौती दी थी।