फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Delhi: कुलदीप सिंह सेंगर को हाईकोर्ट से झटका, अंतरिम जमानत बढ़ाने से किया इनकार

Fri, 17 Jan 2025 02:22 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली

सार

भाजपा से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर साल 2017 में उन्नाव में नाबालिग लड़की का अपहरण और उसका दुष्कर्म करने के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। 
विज्ञापन
कुलदीप सिंह सेंगर - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को कोर्ट ने सेंगर की अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया। बता दें कि पांच दिसंबर को कोर्ट ने मेडिकल आधार पर सेंगर की दो हफ्ते की अंतरिम जमानत मंजूर की थी। इसके बाद जमानत की अवधि को जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया था।

विज्ञापन


इससे पहले 20 दिसंबर को मामले की सुनवाई में न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ ने सेंगर से मिलने आने वाले आगंतुकों की बड़ी संख्या को देखते हुए समय सीमा बढ़ाने की अनुमति दी थी। सेंगर के वकील ने अदालत को बताया था कि सेंगर के अस्वस्थ होने तथा पूर्व विधायक होने के कारण उनके कई शुभचिंतक हैं। अदालत में उपस्थित पीड़िता की मां ने भी सेंगर को दी गई चिकित्सा राहत पर अपनी आपत्ति व्यक्त की थी।

विज्ञापन

यह है मामला
गौरतलब है, भाजपा से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर साल 2017 में उन्नाव में नाबालिग लड़की का अपहरण और उसका दुष्कर्म करने के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता और अन्य लोगों को एक अगस्त 2019 को सीआरपीएफ की सुरक्षा देने का आदेश दिया था। कोर्ट ने घटना के संबंध में दर्ज सभी पांच मामलों को लखनऊ की अदालत से दिल्ली की एक अदालत में स्थानांतरित कर दिया था। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को पीड़िता को 25 लाख रुपये देने का भी आदेश दिया था।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें