दिल्ली हाईकोर्ट ने गाजीपुर मुर्गा मंडी को लेकर आज एक बड़ा आदेश दिया है जिसके बाद न सिर्फ मुर्गों का व्यापार करने वालों बल्कि खाने वालों को भी बड़ा झटका लगा है। दरअसल हाईकोर्ट ने गाजीपुर मुर्गा मंडी में मुर्गा काटने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि गाजीपुर मुर्गा मंडी में सिर्फ मुर्गा बेचने की ही अनुमति है उसे काटने की नहीं। अदालत ने सरकार व संबंधित विभाग को एक हफ्ते के अंदर आदेश का पालन कर पूरी तरह इसे सुनिश्चित करने को कहा है।
इससे पहले दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने कहा कि, मंडी में नियमों की अनदेखी कर मुर्गा काटा जाता है। समिति 24 अप्रैल को ही मंडी में मुर्गा काटने पर रोक लगा चुकी है। बता दें कि एनिमल राइट पर काम करने वाली गौरी मुलेखी ने गाजीपुर मुर्गा मंडी में मुर्गा कटने के खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी।
इसी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह प्रतिबंध लगाया है। याचिका में आरोप था कि गाजीपुर में गैरकानूनी ढंग से मुर्गे की कटाई होती है। जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। मंडी का संचालन दिल्ली सरकार द्वारा किया जाता है। कोर्ट ने अपने आदेश में मुर्गा काटने के लिए उपयुक्त जगह देखकर रिपोर्ट देने को भी कहा है।