हाईकोर्ट ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के कथित उल्लंघन के मामले में केंद्र सरकार, अमेजन व फ्लिप कार्ट को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका दायर कर इन दोनों ई-कामर्स कंपनियों पर एफडीआई की शर्तों के उल्लंघन का आरोप एनजीओ ने लगाते हुए जांच की मांग की है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति गीता मित्तल व न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर की खंडपीठ ने केंद्र, अमेजन व फ्लिप कार्ट को नोटिस जारी कर 11 नवंबर तक पक्ष रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह नोटिस एनजीओ टेलीकॉम वॉचडॉग की याचिका पर जारी किया है।
एनजीओ की ओर से अधिवक्ता प्रणव सचदेवा ने याचिका दायर कर इन ई-कामर्स कंपनियों के खिलाफ विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों व एफडीआई की शर्तों के कथित उल्लंघन के लिए कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।
याचिका में कहा गया है कि इन कंपनियों ने एफडीआई की शर्तों से बचने के लिए कई छोटी कंपनियों का निर्माण कर लिया है और यह कंपनियां भारी मांग वाली वस्तुओं को कम दाम पर बेच रही है।