न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने अपने फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता जाहिद की किसी भी सीसीटीवी फुटेज में पहचान नहीं हो पाई है। वह लगभग 18-19 वर्ष की आयु का है और 17 अप्रैल से हिरासत में है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने जहांगीरपुरी हिंसा मामले के 19 वर्षीय आरोपी जाहिद को नियमित जमानत प्रदान कर दी। उसे इस साल की शुरुआत में हनुमान जयंती की पूर्व संध्या पर हुए दिल्ली दंगों के सिलसिले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
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न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने अपने फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता जाहिद की किसी भी सीसीटीवी फुटेज में पहचान नहीं हो पाई है। वह लगभग 18-19 वर्ष की आयु का है और 17 अप्रैल से हिरासत में है। मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है, इसलिए याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच पूरी हो गई है।