हाईकोर्ट ने यूपी के डीजीपी से मांगी रिपोर्ट
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक (डीजीपी) को निर्देश दिया है कि वे दिल्ली के एक निवासी को बिना स्थानीय पुलिस को सूचित किए गिरफ्तार करने के मामले में जांच रिपोर्ट दाखिल करें। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने यूपी पुलिस के वकील को नोटिस जारी किया। 20 मार्च को कोर्ट के आदेश में कहा गया कि यूपी पुलिस के डीजीपी को रिपोर्ट दाखिल करनी होगी।
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यह मामला एक याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया, जिसमें आरोप लगाया गया कि 18 फरवरी को दिल्ली के कनॉट प्लेस से यूपी पुलिस ने एक व्यक्ति को बिना दिल्ली पुलिस को सूचित किए हिरासत में लिया और उसे अज्ञात स्थान पर ले गई। इसके बाद 19 फरवरी को यूपी की एक अदालत ने याचिकाकर्ता को रिहा कर दिया। कोर्ट ने पहले कहा था कि अंतरराज्यीय गिरफ्तारी निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन किए बिना नहीं की जा सकती और ग्रेटर नोएडा के पुलिस आयुक्त को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।
खंडपीठ ने एक वीडियो क्लिप का संज्ञान लिया, जिसमें कथित तौर पर दावा किया गया कि याचिकाकर्ता हाईकोर्ट के आदेशों का दुरुपयोग कर रहा था। कोर्ट ने कहा कि किसी भी पक्ष को न्यायिक आदेशों का दुरुपयोग या गलत व्याख्या नहीं करनी चाहिए।