अतिक्रमण पर सख्त हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने करोल बाग स्थित 108 फुट ऊंची हनुमान प्रतिमा को हटाने से मना कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने डीडीए, एमसीडी और पीडब्लूडी को मंदिर के पीछे हुए अतिक्रमण के लिए फटकार लगा दी।
दिल्ली के करोल बाग इलाके में अतिक्रमण को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस इलाके में बनी 108 फुट ऊंची हनुमान प्रतिमा को एयरलिफ्ट कर दूसरी जगह शिफ्ट करने का भी सुझाव दिया था।
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद से ही हनुमान प्रतिमा के स्थानांनतरण को लेकर विवाद शुरु हो गया था। मंदिर प्रशासन ने यह तक कहा था कि हनुमान प्रतिमा को स्थानांनतरित नहीं किया जा सकता।
कोर्ट के आदेश के बाद डीडीए ने इस इलाके में बने अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही शुरु कर दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी।