हाईकोर्ट ने ऑनलाइन सामान खरीदने वालों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए सख्त कदम उठाया है। अदालत ने निर्देश दिया है कि ऑनलाइन कंपनियां यह सुनिश्चित करें कि जो सामान बेचा जा रहा है वह बड़े ब्रांड की डुप्लीकेट तो नहीं है।
हाईकोर्ट ने यह निर्देश एक विदेशी जूता कंपनी क्रिश्चिन लोबोटिन की याचिका पर फैसला दिया है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने अपने फैसले में कहा कि ऑनलाइन बिक्री प्लेटफार्म की आड़ में नकली सामान बनाने व बेचने वाले इस तरह की साजिश करके बच नहीं सकते।
अगर नकली सामान बेचने वाले विदेश में बैठे हैं तो भी असली कंपनी व ट्रेड मार्क स्वामी को असहाय नहीं छोड़ा जा सकता है। यह कहने की जरूरत नहीं है कि ऑनलाइन बिक्री साइटों को सावधानी से काम करना चाहिए।
हाईकोर्ट ने यह राय महिलाओं के लिये जूते बनाने वाली विदेशी कंपनी क्रिश्चियन लोबोटिन की याचिका का निबटारा करते हुए दी है। याची कंपनी का दावा था कि ई-कॉमर्स साइट डर्विस.कॉम उसके नाम से घटिया व नकली जूते बेच रही है।