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Delhi NCR News: दिल्ली हाईकोर्ट ने रेरा रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया तेज करने का सरकार को दिया निर्देश

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अमर उजाला ब्यूरो
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नई दिल्ली।
दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली सरकार को दिल्ली रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) में रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की खंडपीठ ने सरकार को नियुक्तियों के संबंध में दो सप्ताह के अंदर शपथपत्र दाखिल करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा, हम निर्देश देते हैं कि पदों को भरने की प्रक्रिया तेज की जाए दो सप्ताह में शपथपत्र दाखिल करें कम से कम न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति सुनिश्चित करें। याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि दिल्ली रेरा के निवर्तमान अध्यक्ष आनंद कुमार को उत्तराधिकारी की नियुक्ति तक अंतरिम आधार पर पद पर बने रहने की अनुमति दी जाए। याचिका में कहा कि अध्यक्ष का पद 11 अगस्त 2026 को आनंद कुमार के 65 वर्ष पूरे होने के बाद खाली हो गया, जबकि एक सदस्य का पद दिसंबर 2025 से खाली है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि दिल्ली रेरा नियम, 2016 के नियम 17 के तहत चयन समिति को कोई संदर्भ नहीं भेजा गया, जिससे रेरा अधिनियम की धारा 24(3) के तहत अनिवार्य 90 दिनों की समय-सीमा पूरी करना असंभव हो गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव सागर ने याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क दिया कि रेरा में अध्यक्ष, एक न्यायिक सदस्य और एक तकनीकी सदस्य होना चाहिए, लेकिन अध्यक्ष और न्यायिक सदस्य पद छोड़ चुके हैं, जिससे केवल एक तकनीकी सदस्य ही रह गया है।
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दिल्ली सरकार के वकील ने अदालत को बताया कि निवर्तमान अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव 11 अगस्त को अस्वीकार कर दिया गया और नए अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायिक सदस्य के पद के लिए चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और सरकार चयन समिति की सिफारिश का इंतजार कर रही है।
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