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कोर्ट की दिल्ली सरकार को फटकार: कोवाक्सीन की दूसरी खुराक नहीं दे सकते तो क्यों खोले केंद्र

Wed, 02 Jun 2021 02:39 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली

सार

हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा, यदि आप कोवाक्सीन की दूसरी खुराक मुहैया नहीं करा सकते, तो इसने जोर-शोर से टीकाकरण केंद्र क्यों शुरू किए गए।
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दिल्ली का एक वैक्सीनेशन केंद्र - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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दिल्ली में टीके की कमी को लेकर बुधवार को हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से सख्त सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने कोवाक्सीन की कमी के बावजूद खोले गए ढेर सारे टीकाकरण केंद्रों को लेकर भी सवाल पूछे।

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हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा, यदि आप कोवाक्सीन की दूसरी खुराक मुहैया नहीं करा सकते, तो इसने जोर-शोर से टीकाकरण केंद्र क्यों शुरू किए गए। आगे अदालत ने ये भी पूछा कि, क्या आप कोवाक्सीन की पहली खुराक लेने के बाद छह सप्ताह की समय सीमा समाप्त होने से पहले लोगों को दूसरी खुराक मुहैया करा सकते हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि यदि दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित नहीं कर सकती कि लोगों को निर्धारित समय सीमा में कोवाक्सीन की दोनों खुराक मिल जाएंगी, तो जोर-शोर से इतने टीकाकरण केंद्र शुरू नहीं करने चाहिए थे।
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न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किए और उससे यह बताने को कहा कि क्या वह कोवाक्सीन की पहली खुराक ले चुके लोगों को छह सप्ताह की समय सीमा समाप्त होने से पहले दूसरी खुराक मुहैया करा सकते हैं।
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अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी में कोवाक्सीन और कोविशील्ड की दोनों खुराक उपलब्ध कराने का अनुरोध करने वाली दो याचिकाओं पर केंद्र को भी नोटिस जारी किया।

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