दिल्ली हाईकोर्ट ने 955 विदेशी जमाती जो इस समय दिल्ली के तमाम क्वारंटीन सेंटर में हैं, उन्हें यहां से स्थानांतरित करने का आदेश दे दिया है। दरअसल तब्लीगी जमात में शामिल हुए इन विदेशियों ने अदालत में याचिका लगाई थी कि उनकी क्वारंटीन अवधि पूरी होने के बाद भी उन्हें इन केंद्रों में रखा जा रहा है।
इसी याचिका को आज अदालत ने खारिज कर दिया लेकिन इन 955 विदेशी जमातियों को नौ अन्य जगहों पर स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। इन जगहों पर इनके खाने, रहने और रोजाना की जरूरतों पर होने वाले खर्च को जमात ही उठाएगा।
इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने एक लिस्ट बनाने को भी कहा है जिसमें उन नौ जगहों में रहने वाले जमातियों का पूरा ब्योरा होगा और यह सूची दिल्ली पुलिस को दी जाएगी। जब तक अगला आदेश न हो ये जमाती इन जगहों को छोड़कर कहीं नहींं जा सकते।