दिल्ली पुलिस को ठुल्ला कहने के मामले में हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री को अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। केजरीवाल ने इस मामले में निचली अदालत से बतौर आरोपी समन जारी करने को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
निचली अदालत ने दिल्ली पुलिस के सिपाही की शिकायत पर यह समन जारी किया था। जस्टिस आरके गॉबा ने अपने आदेश में कहा कि निचली अदालत इस मामले में केजरीवाल पर मानहानि के आरोप तय करती है तो वह हाईकोर्ट में उसे चुनौती दे सकते हैं।
केजरीवाल के वकील ने कहा कि वह इस मामले में आरोपों पर निर्धारण के फैसले तक इंतजार करना चाहते हैं। हालांकि जस्टिस गॉबा का मानना था कि एक ही मामले की हाईकोर्ट व निचली अदालत में समानांतर सुनवाई कर निचली अदालत की सुनवाई को स्थगित नहीं रखा जा सकता।