हाईकोर्ट ने 11 साल की बच्ची का इलाज पैसा नहीं जमा किए जाने पर भी करने का निर्देश जीबी पंत अस्पताल को दिया है।
यह बच्ची हृदय रोग से पीड़ित है और उसकी सर्जरी की जानी है लेकिन पैसा नहीं जमा किए जाने के कारण जीबी पंत ने इलाज करने से मना कर दिया था।
जस्टिस विभू बाखरू ने निर्देश दिया है कि बच्ची का इलाज फौरन शुरू किया जाए। दिल्ली सरकार इस बात की पड़ताल कर सकती है कि बच्ची मुफ्त इलाज की हकदार है या नहीं।