पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम
पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम की रिश्तेदार महिला पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर तमिलनाडु में एक होटल पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। अदालत ने इस मुद्दे पर सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
न्यायमूर्ति आरके गाबा ने सीबीआई को 25 जुलाई तक इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा, स्पष्ट किया जाए कि इस मामले में अब तक क्या जांच की गई है। अदालत ने यह नोटिस पेशे से डॉ. के.काथिरवेल की दायर याचिका पर किया है।
याची ने आरोप लगाया है कि वह पी.चिदंबरम की पत्नी नलिनी की बहन पद्मिणी के साथ पाटर्नर शिप में होटल चला रहे थे और पद्मिणी ने इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) के अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर संपत्ति को हड़प लिया।
अदालत में उपस्थित सीबीआई की अधिवक्ता राजदीप बेहुरा ने नोटिस स्वीकार कर जल्द रिपोर्ट दाखिल करने का आश्वासन दिया है।